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ईडी ने महादेव ऐप मामले में 388 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में चल रही धन शोधन जांच के तहत करीब 388 करोड़ रुपये की नई संपत्ति जब्‍त की है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के कई राजनेताओं और नौकरशाहों के कथित रूप से शामिल होने का आरोप है।

नई दिल्ली, 07 दिसंबर। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि ईडी रायपुर जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) प्रावधानों के तहत 05 दिसंबर, 2024 को चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। एजेंसी के मुताबिक इन संपत्तियों में मॉरीशस स्थित कंपनी मेसर्स तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से हरि शंकर टिबरेवाल से संबंधित निवेश और छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित कई सट्टेबाजी एप और वेबसाइटों के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और प्रमोटरों के सहयोगियों के नाम पर मौजूद संपत्तियां हैं।

ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 5 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था, जिसका कुल मूल्य 387.99 करोड़ रुपये है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले में टिबरेवाल से पूछताछ की जा रही है। इस जांच के दौरान कई ऐसे आदेश जारी किए हैं और नवीनतम आदेश के साथ अब तक 2,295.61 करोड़ रुपये की संपत्ति या तो फ्रीज, कुर्क या जब्त कर ली गई है।