Home Uncategorized इमरान खान की जमानत पर एफआईए को नोटिस

इमरान खान की जमानत पर एफआईए को नोटिस

285

इमरान खान की जमानत याचिका पर एफआईए को नोटिस

इस्लामाबाद, 04 नवंबर । इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तोशाखाना द्वितीय केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका पर संघीय जांच प्राधिकरण (एफआईए) को नोटिस दिया। अब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार सुनवाई की अगली तारीख तय करेंगे।

एआरवाई न्यूज चैनल के अनुसार, इससे पहले विशेष न्यायाधीश सेंट्रल ने इमरान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को उसी मामले में जमानत प्रदान की थी। कल एफआईए ने तोशाखाना द्वितीय केस में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एफआईए ने याचिका में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के कक्ष में जमानत दी गई और यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।