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 मुख्यमंत्री गंडापुर की गिरफ्तारी पर रोक

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खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री गंडापुर की गिरफ्तारी पर रोक

इस्लामाबाद, 04 अक्टूबर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर पेशावर हाई कोर्ट ने आज रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने उन्हें एक माह के लिए सुरक्षात्मक जमानत प्रदान की।

एआरवाई न्यूज के अनुसार, गंडापुर की याचिका पर जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने सुनवाई की। इससे पहले आज गंडापुर ने इस्लामाबाद में अपने खिलाफ दर्ज मामलों में ट्रांजिट जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया। गंडापुर ने याचिका में कहा कि वह अदालत में पेश होना चाहते हैं लेकिन अदालत में पेश होने से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि याचिका की सुनवाई आज तय की जाए और अदालत के सामने पेश होने के लिए उनकी ट्रांजिट जमानत मंजूर की जाए।

इससे पहले इस्लामाबाद में एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने आतंकवाद की धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन I-9 में दर्ज एक मामले में अली अमीन गंडापुर के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत ने गंडापुर की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया था।